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किरीट सोमैया का जमानत आवेदन हुआ खारिज
डिजिटल डेस्क, मुंबई। सत्र न्यायालय ने आईएनएस विक्रांत को बचाने के नाम पर की गई 57 करोड़ रुपए की कथित हेराफेरी से जुड़े मामले में आरोपी भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया के अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया है। जबकि उनके बेटे नील के जमानत आवेदन पर मंगलवार को फैसला सुनाने की बात कही है। सोमैया पर आईएनएस विक्रांत को बचाने के नाम पर 57 करोड़ रुपए की इकट्ठा की गई निधी की हेराफेरी करने का आरोप है।
इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए सोमैया व उनके बेटे ने अग्रिम जमानत के लिए जमानत के लिए कोर्ट में आवेदन दायर किया था। आरएन रोकड़े ने सोमवार को ही दोनों आरोपियों के जमानत आवेदन पर सुनवाई पुरी करने के बाद दोपहर को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। शाम को न्यायाधीश ने किरीट के जमानत आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि वे नील के जमानत आवेदन पर मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगे।
न्यायाधीश ने सोमैया के जमानत आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि ऐसी कई तस्वीरे है जो दिखा रही है कि सेना से सेवानिवृत्त हो चुके युद्धपोत विक्रांत को बचाने के लिए पैसे इकट्ठा किए गए थे। लेकिन यह पैसे राज्य के राज्यपाल के कार्यालय में जमा नहीं किए गए। न्यायाधीश ने सोमैया को मामले में अंतरिम राहत भी देने से मना कर दिया। हालांकि सोमैया के पास अभी हाईकोर्ट जाने का विकल्प बचा हुआ है।
ट्रांबे पुलिस ने इस मामले को लेकर सेना के एक सेवानिवृत्त अधिकारी की शिकायत पर किरीट व उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। विक्रांत नौ सेना का युद्धपोत था। इसने 1971 के भारत-पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1997 में विक्रांत को सेना की सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गयाथा। इसके बाद इसे नष्ट करने की दिशा में कदम बढाए गए थे किंतु सोमैया ने युद्धपोत विक्रांत को बचाने के लिए एक अभियान चलाया था। इस दौरान 57 करोड़ रुपए इकट्ठा किए गए थे। जिसकी हेराफेरी का आरोप पुलिस को दी गई शिकायत में लगाया गया है।
Created On :   11 April 2022 9:01 PM IST