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दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को सात साल का सश्रम कारावास

डिजिटल डेस्क सतना। दहेज के लिए पत्नी को प्रताडि़त कर हत्या करने वाले आरोपी पति पुनीत वर्मन निवासी कतकोहन को नागौद के अपर सत्र कोर्ट ने सात साल के कठोर कारावास की सजा से दण्डित किया है। न्यायाधीश बीडी राठौर की अदालत ने आरोपी पर 17 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ विनोद प्रताप ङ्क्षसंह ने पक्ष रखा। अभियोजन के अनुसार 4 मई 2016 को फरियादी लालजी रैकवार ने नागौद थाने में बेटी की मृत्यु की सूचना दी। फरियादी ने बताया कि ससुराल के पड़ोस वालों ने फोन किया और बताया कि बेटी की तबीयत खराब है और उसकी मृत्यु हो गई है। सूचना पर फरियादी बेटी की ससुराल गया जहां वह मृत अवस्था में मिली। रिपोर्ट पर नागौद थाना पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भादवि की धारा 498 ए, 304 बी और दहेज प्रतिषेध अधिनियम 3/4 का प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत में आरोप साबित पाए जाने पर आरोपी पति को जेल और जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।
Created On :   17 Feb 2021 7:16 PM IST