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शहला मसूद हत्याकांड : जाहिदा-सबा को मिली जमानत

डिजिटल डेस्क, इंदौर. बहुचर्चित शहला मसूद हत्याकांड मे मुख्य आरोपी जाहिदा परवेज और सबा फारुकी को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। इंदौर बैंच के जस्टिस राजीव दुबे ने शहला मसूद हत्याकांड की आरोपी जाहिदा परवेज और सबा फारूख को जमानत दी। जाहिदा परवेज और सबा फारूख ने इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई थी, जिस पर जस्टिस राजीव द्विवेदी की बेंच ने दोनों की बेल एप्लीकेशन की सुनवाई के बाद आज फैसला सुनाया।
जानकारी के मुताबिक जमानत के लिए दोनों के वकीलों ने छह दिन पहले इंदौर हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। वकील विनय विजयवर्गीय और अजय गुप्ता सबा फारुकी की तरफ से और जबलपुर के वकील सुरिंदर सिंह जाहिदा की तरफ से कोर्ट में पेश हुए। दोनों वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रखा गया था, जिस पर आज सुनवाई की गई। वकील विजयवर्गीय ने बताया कि ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी जिला कोर्ट भेजी जाएगी। वहां से रिहाई का आर्डर जारी किया जाएगा। इसके बाद दोनों की रिहाई होगी।
उल्लेखनीय है कि जाहिदा और सबा दोनों उज्जैन जेल में कैद हैं। आरटीआई कार्यकर्ता शेहला मसूद हत्याकांड मामले में इंदौर की सीबीआई कोर्ट ने जाहिदा परवेज, सबा फारूखी, शाकिब और ताबिश को उम्रकैद की सजा सुनाई थी और सरकारी गवाह बने इरफान को बरी किया गया है। सबा और जाहिदा को 302, 120 बी में आजीवन कारावास और 1000 जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।
क्या था मामला ?
आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद की 16 अगस्त 2011 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसका शव भोपाल के कोहेफिजा स्थित घर के बाहर कार में मिला था। सीबीआई ने भोपाल की जाहिदा परवेज, सबा फारूकी के साथ शाकिब डेंजर, तबिश और इरफान को आरोपी बनाया था। इस दौरान इरफान सरकारी गवाह बन गया था। सीबीआई ने केस में 80 से ज्यादा गवाहों के बयान लिए थे। मामले में तत्कालीन विधायक ध्रुवनारायण सिंह और सांसद तरुण विजय के नाम भी सामने आए थे।
Created On :   6 July 2017 4:39 PM IST