- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- जबलपुर
- /
- शैल्बी प्रकरण - लीज की शर्तों को...
शैल्बी प्रकरण - लीज की शर्तों को ताक पर रखकर अन्य संस्था को दे दी जमीन
ट्रस्टियों द्वारा सरकारी नुमाइंदों की मिलीभगत से किया गया फर्जीवाड़ा, लोकायुक्त की जाँच में सामने आए कई तथ्य
डिजिटल डेस्क जबलपुर । विजय नगर में शैक्षणिक उपयोग के लिए सेठ मन्नूलाल जगन्नाथ दास ट्रस्ट को रियायती दर पर जमीन आवंटन के मामले में हुई धाँधली व जमीन व्यावसायिक उपयोग कर शैल्बी अस्पताल खोली जाने के मामले में लोकायुक्त द्वारा मामला दर्ज किए जाने की जाँच में नित्त नए खुलासे हो रहे हैं। जानकारों का मानना है कि ट्रस्ट द्वारा लीज डीड शर्तों का उल्लंघन कर सरकारी नुमाइंदों की मिलीभगत से शैल्बी अस्पताल तानी गई है। सूत्रों के अनुसार लोकायुक्त द्वारा की जा रही जाँच में यह तथ्य उभरकर आया है कि ट्रस्ट को शासन द्वारा जो जमीन दी गई थी उसमें मुख्य रूप से यह शर्त शामिल थी कि उक्त जमीन का उपयोग शैक्षणिक संस्था के लिए किया जाएगा, साथ ही उक्त जमीन या उस पर निर्मित भवन को किसी भी रूप में किसी को भी न तो सबलेट किया जाएगा न ही उसे मोर्टगेज या फिर विक्रय किया जा सकेगा। इस नियम के मुताबिक अगर ट्रस्ट को आवंटित जमीन व उसके किसी भाग की शैक्षणिक उपयोग की जरूरत नहीं होने पर जमीन को जेडीए को सरेंडर कर दी जाए। इन नियमों को ताक पर रखकर ट्रस्टियों ने उस जमीन पर बिल्डिंग बनाकर शैल्बी अस्पताल खोल दी।
Created On :   17 Feb 2021 2:47 PM IST