शिक्षण संस्थान की आरक्षित जमीन पर ही बनवा दिया शैल्बी अस्पताल

Shelby Hospital built on the reserved land of educational institution
शिक्षण संस्थान की आरक्षित जमीन पर ही बनवा दिया शैल्बी अस्पताल
शिक्षण संस्थान की आरक्षित जमीन पर ही बनवा दिया शैल्बी अस्पताल

अधिकारियों समेत 16 पर मामला दर्ज, लोकायुक्त ने की कार्रवाई, आरोपियों में टीएनसीपी जेडीए, नगर निगम, रजिस्ट्री कार्यालय के अफसर शामिल, 30 करोड़ से ज्यादा की है जमीन
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
लोकायुक्त संगठन जेडीए द्वारा विजय नगर में शिक्षण संस्थान के आरक्षित रियायती दर की जमीन में हेराफेरी के आरोप में 16 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों में जेडीए, टीएनसीपी, नगर निगम, रजिस्ट्री कार्यालय समेत करीब एक दर्जन सरकारी विभागोंं में पदस्थ रहे तत्कालीन अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। जाँच में यह बात सामने आई कि उक्त जमीन सेठ मन्नूलाल जगन्नाथ दास अस्पताल ट्रस्ट को शिक्षण संस्थान खोलने के लिए लीज पर दी गई थी। सरकारी अधिकारियों की साँठगाँठ से इस जमीन का मद परिवर्तन करके बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। इस जमीन पर अस्पताल तान दिया गया। मामला दर्ज होने के बाद हर तरफ हड़कम्प मचा हुआ है। उक्त जमीन की वर्तमान कीमत 30 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। 
लोकायुक्त सूत्रों के अनुसार सेठ मन्नूलाल जगन्नाथ दास अस्पताल ट्रस्ट द्वारा जेडीए से शिक्षण संस्थान खोलने के लिए जमीन माँगी गई थी। ट्रस्ट के आवेदन पर वर्ष 2004 में जेडीए द्वारा 20 हजार वर्गफीट जमीन रियायती दरोंं पर ट्रस्ट को डेंटल कॉलेज खोलने के लिए आवंटित की गई थी। जमीन आवंटन के बाद जेडीएए टीएनसीपी व नगर निगम अधिकारियों से साँठगाँठ कर शिक्षण संस्थान की जगह अस्पताल खोल दी गई। लोकायुक्त ने मामले की जाँच करते हुए जेडीए के तत्कालीन सीईओ बीबीएस गहरवार, तत्कालीन सीईओ शिवेंद्र सिंह, कार्यपालन यंत्री जीएन सिंह, संपदा अधिकारी सीएल रख्या, संपदा प्रबंधक सीपी दीक्षित, लिपिक रामेश्वर ठाकुर, टीएनसीपी के संयुक्त संचालक एसके महावर, उपयंत्री आरएस पटैल, सहायक मानचित्रकार राजेश दीवान, ननि के तत्कालीन भवन अधिकारी भूपेंद्र सिंह, पंजीयक कार्यालय के उप पंजीयक एस कोरी, ट्रस्ट अध्यक्ष मधुसूदन दास मालपाणी, सचिव कृष्ण कुमार मालपाणी, मन्नू लाल अस्पताल के तत्कालीन डायरेक्टर जेबी सेन आदि के खिलाफ धारा 7 ग, 13.1 बी 13.2 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अलावा 420ए 467ए 471 एवं 120 बी के तहत मामला दर्ज किया है।
 

Created On :   12 Feb 2021 2:27 PM IST

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