- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- जबलपुर
- /
- विधायक जालम सिंह को झटका, हाईकोर्ट...
विधायक जालम सिंह को झटका, हाईकोर्ट से अर्जी खारिज
डिजिटल डेस्क जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से भाजपा विधायक जालम सिंह को झटका लगा। जस्टिस आरके श्रीवास्तव की सिंगल बैंच ने जालम सिंह की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ लम्बित हत्या के प्रयास के मामले में डॉ. प्रशांत बावनकुले को गवाही के लिए बुलाने व उनकी मेडिकल रिपोर्ट को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि आवेदक की कल्पना के हिसाब से कानून लागू नहीं किया जा सकता।
यह है मामला-
18 नवंबर 2014 को गोटेगाँव के गोविंद केटले को विधायक के पुत्र मोनू द्वारा मुकेश चौकसे से मारपीट की जानकारी मिली थी। मौके पर उसने देखा कि विधायक व उसके पुत्र सहित कई लोग मुकेश से मारपीट कर चले गए थे। इसके बाद आरोपियों का मुकेश के रिश्तेदार देवेंद्र से विवाद हुआ। केटले ने कुछ तस्वीरें खींच लीं। इस पर आरोपियों ने केटले पर हमला कर दिया। मामले में पुलिस ने जालम सिंह, मोनू सहित अन्य के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया।
Created On :   21 Dec 2021 10:50 PM IST