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पीएचई के रिटायर्ड एसडीओ सुरेश उपाध्याय को झटका - संपत्ति रिलीज करने से इंकार
डिजिटल डेस्क जबलपुर । बेनामी संपत्ति अर्जित करने के आरोपों में घिरे पीएचई के रिटायर्ड एसडीओ सुरेश उपाध्याय को जिला अदालत से झटका लगा है। विशेष न्यायाधीश एके गुप्ता की अदालत ने की अटैच की गई करोड़ों की संपत्ति रिलीज करने की मांग को लेकर दायर किया गया आवेदन खारिज कर दिया है।प्रकरण के अनुसार रिटायर्ड एसडीओ सुरेश उपाध्याय के यहां ईओडब्ल्यू द्वारा मारे गए छापे में लगभग 400 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति होना पाई
गई थी। साथ ही 62 रजिस्ट्रियों व 300 एकड़ जमीन के अलावा बैंक खातों में जमा सवा 2 करोड़ रूपए, 55 लाख कीमत के चार वाहनों और 44 लाख के जेवरात का भी पता चला था। साथ ही कई कंपनियों में निवेश के दस्तावेज भी बरामद हुए थे। आर्थिक अनियमितताएं उजागर होने के बाद उसकी संपत्तियां अटैच कर ली गई थीं। उपाध्याय पर आरोप है कि शासकीय सेवा में रहने के दौरान उसने आय से अधिक संपत्ति अर्जित कीं। मामले में उसकी पत्नी अनुराधा, पुत्र सचिन और बहू सपना को भी ईओडब्ल्यू ने आरोपी बनाया है। ईओडब्ल्यू द्वारा अटैच की गई संपत्तियां रिलीज कराने विशेष अदालत में अर्जी दायर की गई थी, जो सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान ईओडब्ल्यू की ओर से एडीपीओ अनुपम पाठक और सारिका यादव ने पैरवी की।
Created On :   28 Nov 2019 1:18 PM IST