दिनदहाड़े चलाई गोली, 2 हमलावरों को 5 साल की कैद

Shot fired in broad daylight, 5 years imprisonment for 2 attackers
दिनदहाड़े चलाई गोली, 2 हमलावरों को 5 साल की कैद
सतना दिनदहाड़े चलाई गोली, 2 हमलावरों को 5 साल की कैद

डिजिटल डेस्क,सतना। गिरवी गहनों के मुक्ताव के झगड़े पर कट्टे से फायर कर जान लेने का प्रयास करने के एक मामले में दोष सिद्ध पाए गए दो आरोपियों को अदालत ने 5 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एसके श्रीवास्तव की कोर्ट ने भादवि की धारा 307, 25/27 आम्र्स एक्ट के अपराध में आरोपी राजकुमार उर्फ पप्पू अहिरवार पिता मोतीलाल अहिरवार पर साढ़े 3 हजार का जुर्माना लगाया है। अदालत ने आरोपी महेश कुमार अहिरवार पिता कोदूलाल अहिरवार, निवासी अमौधा पर भादवि की धारा 307 और 34 के अपराध में 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं आरोपी संदीप अहिरवार को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किए जाने का निर्णय सुनाया है। 

दिनदहाड़े चलाई गोली-

एजीपी गिरजेश पांडेय ने बताया कि सोनम अहिरवार ने लड़के प्रांशू की तबियत खराब होने पर आरोपी पप्पू के पास गहने गिरवी रखकर 5 हजार रुपए उधार लिए थे। एक साल बाद 5 हजार रुपए का मुक्ताव देकर गहने लेने उसका पति गया तो आरोपी ने पैसे नहीं लिए और गहने देने से इंकार कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहा-सुनी हो गई। इसी के चलते 22 मई 2013 को जब फरियादिया सोनम अहिरवार बस्ती के आगे तालाब के पास लकड़ी बीनने जा रही थी तो आरोपियों ने जान से मारने की नियत से कट्टे से फायर कर दिया, गोली आहत के जांघ में लगी, तब आसपास के लोगों के आ जाने पर आरोपी मौके से फरार हो गए। रिपोर्ट पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश किया। कोर्ट ने आरोप साबित पाए जाने पर दो आरोपियों को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
 

Created On :   21 Jun 2022 12:01 PM IST

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