भाभी के हत्यारे देवर को आजीवन कारावास

Sister-in-laws killer brother-in-law gets life imprisonment
 भाभी के हत्यारे देवर को आजीवन कारावास
पत्थर से घायल कर फेक दिया था कुए में   भाभी के हत्यारे देवर को आजीवन कारावास

डिजिटल डेस्क सतना। गेहूं बेचने के मिले रुपयों को लेकर भाभी के साथ विवाद कर कुएं में फेंककर हत्या कर देने वाले हत्यारे देवर को अमरपाटन की अपर सत्र अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार शर्मा की अदालत ने आरोपी देवेश गौतम उर्फ गुड्डू पिता महावीर गौतम निवासी बिजौरा रामनगर, पर हत्या करने और साक्ष्य विलोपित करने का अपराध साबित पाए जाने पर 7 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 
ये है मामला
एजीपी उमेश शर्मा ने बताया कि 25 जून 2017 को रामनगर थाना अंतर्गत ग्राम बिजौरा में आरोपी अपनी भाभी से लड़ रहा था। आरोपी भाभी निशा गौतम से गेहूं बेचने के रुपए मांग रहा था। नहीं देने पर आरोपी ने पत्थर से निशा के ऊपर हमला कर दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गई। आरोपी ने भाभी को घसीटकर घर के अंदर ले गया और घर के अंदर बने कुएं में फेंक दिया। जिस कारण उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट पर रामनगर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने भादवि की धारा 302, 201 का अपराध साबित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है। 
दुष्कर्मी को 10 साल की कठोर कैद
 युवती को अगवा कर जबरन दुष्कर्म करने के एक मामले में आरोप सिद्ध पाए गए आरोपी को अदालत ने 10 साल की कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। अदालत ने आरोपी पप्पू उर्फ अंबुज कोल पिता जेठू कोल निवासी हिनौती रामनगर पर 6 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। एजीपी उमेश शर्मा ने बताया कि 1 अगस्त 2017 को सरवाइबल रात करीब 10 बजे शौच के बाद घर वापस आ रही थी। सूनसान रास्ते में आरोपी ने सरवाइबल (पीडि़ता) का मुंह दबाकर अगवा कर लिया और अपने घर ले जाकर कमरे में बंद कर दिया। आरोपी ने दोनों हाथ-पैर बांधकर जबरन दुष्कर्म किया। दूसरे दिन आरोपी जब घर से बाहर चला गया तब पीडि़ता ने भी आरोपी के चंगुल से बचती हुई घर वापस आ गई और अपने घर वालों को घटना की जानकारी दी। सूचना पर रामनगर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और जान से मार देने की धमकी देने का प्रकरण दर्ज किया। थाना पुलिस विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने भादवि की धारा 376 और 341, 342 का अपराध साबित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
 

Created On :   28 Aug 2021 1:43 PM IST

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