निर्माणाधीन कार्य पर यथास्थिति के निर्देश

Situation instructions on work under construction
 निर्माणाधीन कार्य पर यथास्थिति के निर्देश
 निर्माणाधीन कार्य पर यथास्थिति के निर्देश

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मण्डला रोड पर स्थित तिलहरी में एक कॉलोनी के निर्माण पर हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने एक मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद अनावेदकों को नोटिस जारी करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया। अदालत ने जवाब पेश करने अनावेदकों को चार सप्ताह का समय दिया है।
यह पुनरीक्षण याचिका बिलहरी में रहने वाले रमेश महावर की ओर से दायर की गई है। आवेदक का कहना है कि उनकी पैतृक जमीन ग्राम तिलहरी में मौजूद है। आरोप है कि उनके ही खानदान के शिवकुमार महावर व अन्य ने उनके (आवेदक के) हिस्से की जमीन भी एक बिल्डर को बेच दी। अब वहां पर कॉलोनी बनाई जा रही है। इस बारे में निचली अदालतों से राहत न मिलने पर यह मामला हाईकोर्ट में दायर किया गया था। याचिका में शिवकुमार महावर, विश्वास डुडेजा, गोपाल डुडेजा और भरत डुडेजा को पक्षकार बनाया गया है।
मामले पर हुई प्रारंभिक सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अखिलेश जैन ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका में बनाए गए अनावेदकों को नोटिस जारी करने के निर्देश देकर विवादित जमीन पर अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए।
 

Created On :   8 Feb 2020 1:55 PM IST

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