स्मैक तस्कर को 10 साल की सजा, जुर्माना एक लाख

Smack smuggler sentenced to 10 years, fined one lakh
स्मैक तस्कर को 10 साल की सजा, जुर्माना एक लाख
स्मैक तस्कर को 10 साल की सजा, जुर्माना एक लाख

अदालत ने वीडियों कांफ्रेसिंग के जरिए आरोपी को सुनाई सजा
डिजिटल डेस्क जबलपुर।
जिला अदालत ने स्मैक तस्करी को गंभीर अपराध मानते हुए उसे युवा पीढ़ी के लिये खतरनाक निरुपित किया है। एनडीपीएस के विशेष न्यायधीश अनिल कुमार पाठक ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए आरोपी का पक्ष सुनकर उसे स्मैक की तस्करी के आरोप में 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन के अनुसार ओमती पुलिस ने 7 जनवरी 2016 को घमापुर शीतलामाई निवासी आरोपी अजय उर्फ अज्जू चौधरी को मुखबिर की सूचना पर घोड़ा नक्कास के समीप से घेराबंदी कर 620 ग्राम स्मैक के साथ रंगे हाथों दबोचा था। शासन की ओर से लोक अभियोजक अशोक पटेल ने पक्ष रखा।
गांजा तस्कर को तीन साल की सजा
जबलपुर। गांजा तस्करी के एक दूसरे मामले पर एनडीपीएस के विशेष न्यायधीश अनिल कुमार पाठक की अदालत ने आरोपी सूटर उर्फ सुशील कोल को तीन साल की सजा सुनाई और उसपर 18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विजय नगर थाना पुलिस ने बड़ी उखरी निवासी सूटर उर्फ सुशील कोल को 16 नवंबर 2014 को वात्सल्य पैराडाईज के समीप से गांजा तस्करी करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। उसके पास से एक सफेद रंग की बोरी में 6 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद हुआ था।
 

Created On :   19 Feb 2020 1:45 PM IST

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