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सोसायटी का दावा - कुत्ते करते हैं बच्चों का पीछा
डिजिटल डेस्क, मुंबई। नई मुंबई की एक हाउसिंग सोसायाटी में कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर दो समूहों के बीच जारी विवाद बढ़ता ही जा रहा है। सोसायटी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता आदित्य प्रताप सिंह ने न्यायमूर्ति एसजे काथावाला व न्यायमूर्ति ने मिलिंद जाधाव की खंडपीठ के सामने कहा है कि आवारा कुत्ते सोसायटी के लिए परेशानी का सबब बने हुए है। सोसायटी में मौजूद आवारा कुत्ते बच्चों का पीछा करते है। उन्होंने कहा कि सोसायटी के कुछ सदस्य अवारा कुत्तों को कही पर भी किसी भी समय पर भोजन कराते है। जबकि सोसायटी में कुत्तों को भोजन देने के लिए जगह व समय निश्चित किया गया है। किसी भी जगह कुत्ते को भोजन देने से वहां पर आवारा कुत्तों का झूंड इकट्ठा होता है। जो सोसायटी परिसर में गंदगी करता है।
इस बात को जानने के बाद खंडपीठ ने मामले से जुड़े प्रतिवादियों को जवाब देने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 10 जनवरी 2022 तक के लिए स्थगित कर दी। खंडपीठ ने कहा कि मामले से जुड़े सभी संबंधित पक्षकार अपने जवाब की प्रति मामले की पैरवी के लिए न्यायमित्र के रुप में नियुक्त किए गए नौसर कोहली को दे। खंड़पीठ ने फिलहाल मामले को लेकर जारी उस अंतरिम आदेश को भी अगली सुनवाई तक जारी रखा है जिसके तहत सोसायटी के सदस्य चिन्हित क्षेत्र में कुत्तों को खाना खिला सकते है। और कुत्तों को भोजन देने पर सोसायटी सदस्यों पर लगाए गए जुर्माने की राशि न भरने सोसायटी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई न करे।
मामला नई मुंबई इलाके में स्थित 50 एकड़ में फैली एनआरआई कांप्लेक्स से जुड़ा है। जहां के सोसायटी मैनेजमेंट ने आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के चलते परिसर में होने वाली गंदगी के आरोप में सोसायटी के कई सदस्यों को जुर्माने के नोटिस भेजे है। कुछ महीने पहले सोसायटी ने सदस्यों को नोटिस भेजकर चेतावनी दी थी कि वे जिन कुत्तों को खाना खिलाते हैं उनके देर रात भौंकने, किसी को डराने या काटने और गंदगी फैलाने पर 5 हजार रुपए से 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सोसायटी के फैसले व सोसायटी की ओर से भेजी गई नोटिस को गैर कानूनी बताते हुए शर्मिला शंकर व अन्य ने अधिवक्ता सिद विद्या के मार्फत हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
Created On :   4 Jan 2022 9:12 PM IST