सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामला : IPS अधिकारियों की रिहाई के खिलाफ अपील नहीं करेगी CBI

Sohrabuddin encounter case: CBI will not appeal against officers
सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामला : IPS अधिकारियों की रिहाई के खिलाफ अपील नहीं करेगी CBI
सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामला : IPS अधिकारियों की रिहाई के खिलाफ अपील नहीं करेगी CBI

डिजिटल डेस्क, मुंबई। CBI ने बांबे हाईकोर्ट में स्पष्ट किया है कि सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले से मुक्त किए गए IPS अधिकारियों की रिहाई के आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती नहीं दी जाएगी। CBI की विशेष अदालत ने पिछले दिनों इस मामले से गुजरात के पूर्व पुलिस उप महानिरीक्षक डीजी वंजारा, राजस्थान के IPS अधिकारी दिनेश एमएन व गुजरात के IPS अधिकारी राजकुमार पंडीयन को बरी कर दिया था। सोमवार को CBI की ओर से परैवी कर रहे एडीशनल सालिसिटर जनरल अनिल सिंह ने न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे के सामने कहा कि CBI ने तय किया है कि वह सोहराबुद्दीन प्रकरण से बरी हुए IPS अधिकारियों की रिहाई के खिलाफ अपील नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि CBI ने कुछ अधिकारियों के खिलाफ अपील की है। लेकिन अपीएस अधिकारियों की रिहाई के आदेश को चुनौती नहीं दी जाएगी।

ये भी पढ़ें : शिवसेना ने BJP को छोड़ NCP से मिलाया हाथ, ठाणे पर जमाया कब्जा

रुबाबुद्दीन की ओर से दायर आवेदन पर सुनवाई
जस्टिस ढेरे के सामने सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन की ओर से दायर आवेदन पर सुनवाई चल रही है। आवेदन में रुबाबुद्दीन ने IPS अधिकारियों की रिहाई के आदेश को चुनौती दी है। इस बात को जानने के बाद न्यायमूर्ति ने CBI के वकील को IPS अधिकारी वंजार सहित अन्य अधिकारियों के पते की जानकारी याचिकाकर्ता के वकील को उपलब्ध कराने को कहा है, जिससे नोटिस भेज सके। रुबाबुद्दीन के वकील ने कहा कि उन्हें IPS के सही पते की जानकारी नहीं है। जिसके चलते वे उन्हें नोटिस नहीं भेज पा रहे हैं।

इसके बाद बेंच ने CBI को रुबाबुद्दीन को सही पता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। मामले की  पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने CBI से जानना चाहा था कि वह स्पष्ट करे कि क्या वह सोहराबुद्दीन शेख मामले से बरी हुए IPS अधिकारियों के खिलाफ अपील करेगी। जिसके जवाब में श्री सिंह ने उपरोक्त जानकारी दी। 

Created On :   15 Jan 2018 3:17 PM GMT

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story