एसपी करें याचिकाकर्ता के आवेदन पर विधि अनुसार विचार

SP consider the petitioners application according to law
एसपी करें याचिकाकर्ता के आवेदन पर विधि अनुसार विचार
एसपी करें याचिकाकर्ता के आवेदन पर विधि अनुसार विचार

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की एकल पीठ ने होशंगाबाद के एसपी को याचिकाकर्ता के आवेदन पर विधि अनुसार विचार करने का निर्देश दिया है। एकल पीठ ने इस निर्देश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया है। यह याचिका होशंगाबाद निवासी संतोष गौर ने दायर की थी। याचिका में कहा गया कि 16 फरवरी 2020 को उनके पुत्र गौतम गौर का विवाह कल्पना के साथ हुआ था। एक जुलाई 2020 को कल्पना ने फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनके द्वारा घटना की विधिवत सूचना पुलिस को दी गई थी। अधिवक्ता कृष्ण कुमार पांडेय, कौशलेश पांडेय और आरती द्विवेदी ने तर्क दिया कि एक सप्ताह बाद होशंगाबाद की डोलरिया थाना पुलिस ने याचिकाकर्ता सहित उसके पुत्र और पत्नी के खिलाफ धारा 304बी और 498 का प्रकरण दर्ज कर लिया। याचिकाकर्ता ने एसपी होशंगाबाद को आवेदन देकर बताया कि उनकी बहू से कभी भी दहेज की माँग नहीं की गई। उसे किसी भी प्रकार से परेशान भी नहीं किया गया। विवाह के बाद कल्पना केवल 6 दिन ससुराल में रही। एसपी होशंगाबाद ने उनके आवेदन तक कोई कार्रवाई नहीं की। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने होशंगाबाद एसपी को याचिकाकर्ता के आवेदन पर विधि अनुसार विचार करने का निर्देश दिया है।
 

Created On :   4 Feb 2021 2:57 PM IST

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