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एसपी आकर बताएं कि क्यों न कराई जाए जेडब्ल्यूएम एससी खटुआ की हत्या की सीबीआई जांच -हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क जबलपुर । हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने जबलपुर के एसपी को निर्देश दिया कि वे 30 सितंबर को कोर्ट में आकर बताएं कि जीसीएफ के जेडब्ल्यूएम एससी खटुआ की हत्या की क्यों न सीबीआई जांच कराई जाए। एकल पीठ ने यह आदेश जेडब्ल्यूएम एससी खटुआ की हत्या की सीबीआई जांच कराने के लिए उनकी पत्नी की ओर से दायर याचिका में दिया है।
चीनी बेयरिंग खरीदी के मामले में सीबीआई ने जांच शुरू की थी
न्यू कॉलोनी जीसीएफ निवासी मौसमी खटुआ की ओर से अपने पति की हत्या की सीबीआई जांच कराने के लिए याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया कि उसके पति एससी खटुआ जीसीएफ में जेडब्ल्यूएम के पद पर कार्यरत थे। वे जीसीएफ में स्वदेशी धनुष तोप प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे। धनुष तोप के लिए चीनी बेयरिंग खरीदी के मामले में सीबीआई ने जांच शुरू की थी। सीबीआई ने उनके पति को नोटिस जारी कर 17 जनवरी 2019 को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया था। उसके पति 17 जनवरी 2019 को गायब हो गए। उनका मोबाइल भी बंद आ रहा था। उसी दिन घमापुर थाने में उनके पति के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 5 फरवरी 2019 को उनके पति की लाश जीसीएफ के पंप हाउस के पास मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उनके पति की हत्या की गई थी। घमापुर पुलिस ने इस मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज किया था। अधिवक्ता मुकेश मिश्रा और केके रजक ने तर्क दिया कि घटना के 8 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है। इसको देखते हुए मामले की जांच सीबीआई के सुपुर्द की जाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद विवेचना अधिकारी और घमापुर थाना प्रभारी दिलीप श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस आरोपियों की तलाश के लिए हरसंभव कोशिश कर रही है। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया है। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने जबलपुर एसपी को कोर्ट में आकर यह बताने के लिए कहा है कि क्यों न इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को नियत की गई है।
Created On :   17 Sept 2019 2:03 PM IST