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विशेष अदालत ने एनआईए को आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर करने दिया 90 दिन का अतिरिक्त समय
डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष अदालत ने अमरतावती के केमिस्ट उमेंश कोल्हे की हत्या के मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को 90 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। सोमवार को एनआईए की ओर से इस संबंध में आवेदन दायर किया था। जिसे कोर्ट ने मंगलवार को स्वीकार कर लिया है। आवेदन में एनआईए ने दावा किया था कि मामले जुड़े आरोपियों ने जांच के दौरान गुमराह किया है। इसलिए आरोपपत्र दायर करने के लिए और 90 दिन का समय दिया जाए। क्योंकि एनआईए आरोपियो के खिलाफ न सिर्फ ठोस व विश्वसनीय सबूत जुटानी चाहती है बल्कि मामले से जुड़ी सभी कडियों को सही तरीके से जोड़ना भी चाहती है।
केमिस्ट कोल्हे ने मोहम्मद पैंगबर साहब को लेकर भारतीय जनता पार्टी की निलंबित प्रवक्ता नुपूर शर्मा के बयान का ह्वाट्सएप पर समर्थन किया था। इसके बाद 21 जून 2022 को केमिस्ट कोल्हे की हत्या का मामला सामने आया था। शुरुआत में महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले की जांच प्रारंभ की थी। इसके बाद प्रकरण की जांच को राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौप दिया गया था। इस मामले में अब तक दस लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है कि उनके नाम इरफान शेख,सोहेब खान,मुद्दसर अहमद, आतिफ रशिद,युसुफ खान, अब्दुल तौफीक, व शहरुख पठान सहित अन्य आरोपियों का समावेश है। ये सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। एनआईए इस मामले में अभी फरार आरोपियों की भी तलास में जुटी है।
Created On :   20 Sept 2022 9:41 PM IST