विशेष कोर्ट ने 2 सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया

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सतना विशेष कोर्ट ने 2 सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया

डिजिटल डेस्क,सतना। घर के अंदर बकरियां घुसने की शिकायत पर पीट-पीटकर हत्या कर देने के एक मामले में हत्या का जुर्म साबित पाए जाने पर विशेष कोर्ट ने 2 सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। स्पेशल जज एससी राय की कोर्ट ने आरोपी रविनाथ यादव और नीलू उर्फ नीलेश यादव निवासी मौहारी-कटरा, अमरपाटन पर 6-6 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। स्पेशल कोर्ट ने जुर्माना राशि से मृतक की पत्नी सुमित्रा को 10 हजार रुपए और आहत कैलसुआ को 2 हजार रुपए दिए जाने का निर्णय सुनाया है। राज्य की ओर से लोक अभियोजक रमेश मिश्रा ने पक्ष पेश किया।

शिकायत पर हत्या

अभियोजन के अनुसार 29 मार्च 2021 को सुबह 6 बजे रजनीश उर्फ बंटा कोरी अपने घर में था। तभी आरोपी रामहित यादव की बकरियां उसके घर के अंदर आ गईं और पत्थर की बाउंड्री गिरा दीं, जिसकी शिकायत रजनीश ने रामहित की पत्नी सविता से की, तो वह रजनीश को ही गालियां देने लगी। इसी बीच रजनीश का पिता रामकृपाल उर्फ मिश्रा कोरी आ गया और गाली देने से मना किया तो आरोपी नीलेश और रविनाथ यादव ने उसके साथ मारपीट की। बीच-बचाव करने आई उसकी पत्नी सुमित्रा कोरी के साथ भी आरोपियों ने मारपीट किया। रिपोर्ट पर अमरपाटन थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। इसी बीच इलाज के दौरान रामकृपाल  की मौत हो गई। थाना पुलिस ने हत्या की धारा बढाकर विवेचना के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया और आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने भादवि की धारा 302 और 323/34 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपियों को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

Created On :   15 Dec 2022 4:45 PM IST

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