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वर्तमान व पूर्व सांसदों और विधायकों के मामलों में त्वरित गति से चल रही सुनवाई

हाईकोर्ट में पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट, अगली सुनवाई 9 मार्च को
डिजिटल डेस्क जबलपुर । प्रदेश की विभिन्न अदालतों में वर्तमान और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ 192 मामले विचाराधीन हैं, जिनकी सुनवाई त्वरित गति से की जा रही है। मप्र हाईकोर्ट में गुरुवार को यह स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से पेश की गई है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने मामले की सुनवाई 9 मार्च को निर्धारित की है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर 2020 को देश के सभी हाईकोर्टों के मुख्य न्यायाधीशों से कहा था कि वर्तमान और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ विचाराधीन मामलों की त्वरित सुनवाई की जाए। इस मामले में हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की है। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने प्रदेश में पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ विचाराधीन मामलों की सुनवाई की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। गुरुवार को हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से स्टेटस रिपोर्ट पेश कर दी गई। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्पेन्द्र यादव ने पक्ष प्रस्तुत किया।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।