नहीं निकल सका एसटी कर्मचारियों की हड़ताल का हल, सोमवार को होगी अगली सुनवाई 

ST employees strike could not be resolved, next hearing will be held on Tuesday
नहीं निकल सका एसटी कर्मचारियों की हड़ताल का हल, सोमवार को होगी अगली सुनवाई 
हाईकोर्ट नहीं निकल सका एसटी कर्मचारियों की हड़ताल का हल, सोमवार को होगी अगली सुनवाई 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट में शनिवार को भी एसटी महामंडल के कर्मचारियों की जारी हड़ताल का हल नहीं निकल सका। लिहाजा कर्मचारियों  की हड़ताल जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने अब सोमवार, 8 नवंबर 2021 को हड़ताल के खिलाफ एसटी महामंडल की ओर से दायर की  गई याचिका पर सुनवाई रखी है। इससे पहले राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि वह इस मामले को देखने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी बनाने को तैयार है। जिसमें राज्य के मुख्य सचिव,वित्त व परिवहन विभाग के सचिव होंगे। यह समितिकर्मचारियों के 28 संगठनों  से  बातकर उनकी मांगो को लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी। इस दौरान कर्मचारियों के संगठन की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता सदाव्रते गुणरत्ने ने कहा कि कमेटी के गठन को लेकर पहले शासनादेश जारी  किया जाए। उसे एक तय समय सीमा के भीतर रिपोर्ट देने को कहा जाए। इसके बाद हड़ताल वापस लेने के बारे में विचार होगा। उन्होंने खंडपीठ को एसटी कर्मचारियों के आत्महत्या करने के बारे में भी जानकारी दी। 

वहीं सरकारी वकील ने कहा कि तुरंत शासनादेश जारी करना संभव नहीं है।इसके बाद खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। एसटी कर्मचारियों की मांग है कि उनके साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों जैसा बर्ताव किया जाए। इस तरह शनिवार को भी एसटी कर्मचारियों  की हड़ताल को लेकर हल नहीं निकल पाया है। एसटी महामंडल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है  कि कर्मचारियों की हड़ताल अवैध है। क्योंकि औद्योगिक न्यायालय ने हड़ताल पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने भी कर्मचारियों  को हड़ताल करने से रोका है। हड़ताल के चलते एसटी के 250 डिपो में से 59 डिपो में काम ठप्प है।जिससे त्योहार के समय आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 

 

Created On :   6 Nov 2021 7:42 PM IST

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