अवैध होर्डिंग हटाने जरुरी कदम उठाए राज्य सरकार, हाईकोर्ट का निर्देश 

State government should take necessary steps to remove illegal hoardings - HC
अवैध होर्डिंग हटाने जरुरी कदम उठाए राज्य सरकार, हाईकोर्ट का निर्देश 
अदालत अवैध होर्डिंग हटाने जरुरी कदम उठाए राज्य सरकार, हाईकोर्ट का निर्देश 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने अवैध होर्डिंग हटाने को लेकर नोडल कमेटी की ओर से दी गई सिफारिशों को लेकर राज्य सरकार को जरुरी कदम उठाने को कहा है। इसके साथ ही मुंबई महानगर पालिका को सुनिश्चित करने को कहा है कि वह अंधेरी सीट पर विधानसभा के उपचुनाव के दौरान यह देखे की इलाके में कोई अवैध होर्डिंग न लगने पाए। मनपा आयुक्त व्यक्तिगत रुप से अवैध होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई को देखें। अवैध होर्डिंग के मुद्दे को देखने के लिए हाईकोर्ट के आदेश के तहत नोडल कमेटी बनाई गई थी। जिसने अपनी सिफारिश में कहा है कि होर्डिंग के लिए स्थानिय निकाय एक अलग क्षेत्र निर्धारित करे। जहां पर सिर्फ होर्डिंग लगाया जा सके। इसके साथ ही जैसे मोटर वेहिकल कानून में हेल्मेट न पहनने व ट्रैफिक से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वालों से तुरंत जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। वैसा ही प्रावधान अवैध होर्डिंग के लिए भी किया जाए। इसके साथ ही होर्डिंग की वैधता की पहचान के लिए क्यूआर कोड लगाने का भी सुझाव कमेटी की ओर से दिया गया था। कमेटी की इन सिफारिशों पर मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक की खंडपीठ ने सरकार को जरुरी कदम उठाने को कहा है। वहीं सुनवाई के दौरान अधिवक्ता उदय वारुंजेकर ने कहा कि कई महानगरपालिकाओं ने होर्डिंग के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर अपना हलफनामा नहीं दायर किया है। 

होर्डिंग मुक्त मनपा इचलकरंजी से सीखें 

इससे पहले खंडपीठ को बताया गया कि राज्य में कोल्हापुर जिले की इचलकरंजी महानगरपालिका एक ऐसी मनपा है जो बिल्कुल होर्डिंग मुक्त है। इस पर खंडपीठ ने कहा कि अन्य स्थानिय निकायों को इसे देखना चाहिए। खंडपीठ ने कहा कि अवैध होर्डिंग के खिलाफ चलाए गए अभियान को भी जारी रखना चाहिए। खंडपीठ ने कहा कि हम बाद में इस मामले में आदेश जारी करेंगे। खंडपीठ ने 14 नवंबर को इस मामले की सुनवाई रखी है। 

 

Created On :   13 Oct 2022 9:36 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story