कर्ज वसूली के लिए संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई पर लगे रोक : हाईकोर्ट

Stop the seizure of property for Recovery of debt : High Court
कर्ज वसूली के लिए संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई पर लगे रोक : हाईकोर्ट
कर्ज वसूली के लिए संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई पर लगे रोक : हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क जबलपुर । हाईकोर्ट से उस विधवा को राहत मिली है, जिसके पति द्वारा लिए गए लोन की रकम जमा न होने पर नरसिंहपुर कलेक्टर ने उसकी संपत्ति को जब्त करने के आदेश जारी किए थे। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकलपीठ ने मामले पर नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। अनावेदकों को जवाब पेश करने चार सप्ताह का समय दिया गया है।
यह याचिका नरसिंहपुर की करेली तहसील के निरंजन वार्ड में रहने वाली राधा बाई साहू की ओर से दायर की गई है। आवेदक का कहना है कि उसके पति हुकुमचंद साहू (अब स्वर्गीय) ने  एक फाइनेंस कंपनी से 5 लाख रुपए का लोन लिया था। इसमें से चार लाख रुपए की राशि उन्हें दे दी गई थी, जबकि एक लाख रुपए बतौर प्रतिभूति कंपनी ने जमा रख ली थी। याचिकाकर्ता के पति ने करीब ढाई लाख रुपए की राशि किश्तों में जमा भी कर दी थी और इसी बीच उनका निधन हो गया। लोन की शेष  राशि का भुगतान न होने पर फाइनेंस कंपनी द्वारा पेश किए गए मामले पर नरसिंहपुर कलेक्टर ने याचिकाकर्ता की संपत्ति जब्त करने के आदेश जारी कर दिए। इसे चुनौती देकर यह याचिका दायर की गई थी।ऋण वसूली के लिए संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने  रोक लगा दिया।
मामले पर हुई सुनवाई के दौरान आवेदक की ओर से अधिवक्ता हर्ष गुप्ता ने पक्ष रखा। उनकी दलील थी कि उनकी मुवक्किल कैंसर से पीडि़त है और उसका पुत्र विकलांग है। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के बाद भी वह छोटी-छोटी किश्त में लोन की शेष राशि चुकाने तैयार है। इसक बाद भी उसकी संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी कर दिया गया, जो अवैधानिक है। सुनवाई के बाद अदालत ने अनावेदकों को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी।

 

Created On :   24 Jan 2018 1:20 PM IST

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