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गणेशोत्सव में घर तोड़ने से रोका, झोपड़पट्टीधारक को राहत
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने गणेशोत्सव के मद्देनजर मुंबई के एक झोपड़पट्टीधारक को राहत प्रदान की है। झोपड़पट्टी पुनर्वास प्राधिकरण ने महाराष्ट्र झोपड़पट्टी क्षेत्र अधिनियम के तहत चेंबूर निवासी दीपक आढव के झोपड़े को गिराने का आदेश जारी किया था। जिसके खिलाफ आढव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में झोपड़े को गिराने को लेकर जारी नोटिस को चुनौती दी गई है।
न्यायमूर्ति एसके शिंदे के सामने मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायमूर्ति ने वर्तमान में जारी गणेशोत्सव के मद्देनजर प्राधिकरण को 24 सितंबर 2022 तक झोपड़े के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति ने कहा कि मुंबई में बड़े पैमाने पर काफी उत्साह से गणेशोत्सव का त्यौहार मनाते हैं। इसलिए याचिकाकर्ता के झोपड़े के खिलाफ अगली सुनवाई तक कोई कड़ी कार्रवाई न की जाए। न्यायमूर्ति ने अब इस मामले की सुनवाई 21 सितंबर को रखी है।
Created On :   1 Sept 2022 9:19 PM IST