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छेड़छाड़ मामले के आरोपी को 18 दिनों में हुई सजा
डिजिटल डेस्क, मुंबई। साकीनाका दुष्कर्म कांड के बाद महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई को लेकर सक्रिय हुई मुंबई पुलिस ने छेड़छाड़ के एक मामले में सिर्फ 18 दिनों में आरोपी सजा दिला दी। अदालत ने राजकुमार तांडेल नाम के 56 वर्षीय आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। बीते 18 सितंबर को शाम पौने सात बजे के करीब एक महिला ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर जानकारी दी कि एक शख्स उसका पीछा कर रहा है और अश्लील हरकत कर रहा है। पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। मामले में एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन में छेड़छाड़ के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। छानबीन में जानकारी मिली कि आरोपी के खिलाफ मुंबई में इसी तरह के चार और मामले दर्ज हो चुके हैं जिनमें से दो में वह दोषी भी करार दिया जा चुका है। आरोपी की हरकतों को देखते हुए पुलिस ने सिर्फ आठ दिन की जांच में उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटा लिए। इसके बाद 28 सितंबर को आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया और 5 अक्टूबर को अदालत ने सबूतों के आधार पर तांडेल को दोषी करार दिया और उसे तीन साल कैद और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुना दी।
Created On :   7 Oct 2021 5:17 PM IST