नए नियमों में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर भी कड़ाई, नगर निगम की कार्रवाई दिखावटी

Strictness regarding single use plastic in new rules, municipal action is ostentatious
नए नियमों में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर भी कड़ाई, नगर निगम की कार्रवाई दिखावटी
अब 240 माइक्रॉन से कम की मोटाई वाली पॉलीथिन पर प्रतिबंध, लेकिन पूरे विंध्य महाकौशल में 6 माइक्रॉन तक की पन्नी का उपयोग नए नियमों में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर भी कड़ाई, नगर निगम की कार्रवाई दिखावटी

डिजिटल डेस्क जबलपुर। सब्ज़ी का ठेला हो या फिर गली के नुक्कड़ पर किराने की दुकान, माल बेचना है तो दुकानदार को पॉलीथिन का कैरी बैग रखना ही होगा। जाहिर है कि ऐसे बैग धड़ल्ले से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का मजाक उड़ा रहे हैं। अब नए नियम में तो 240 माइक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथिन (जिसे चालू भाषा में पन्नी कहा जाता है) को प्रतिबंधित कर दिया गया है पर हकीकत में अधिकांश दुकानों में 6 से 8 माइक्रॉन तक की पन्नी का उपयोग हो रहा है। इस नियम के दायरे में ऐसा अहसास होता है कि दुकानदार गलत काम कर रहे हैं, ये सही भी है पर असली दोषी आपूर्तिकर्ता और निर्माता हैं। चंडालभाटा और बल्देवबाग में स्थित गोदामों से महाकौशल-विंध्य के अधिकांश शहरों-कस्बों में धड़ल्ले से प्रतिबंधित पन्नी की आपूर्ति की जा रही है। सरकार ने प्लास्टिक के अपशिष्ट प्रबंधन के दौरान पाया था कि पन्नी बीनने वाले पतली पन्नी को नहीं बीनते, जिससे नालियाँ चोक हो जाती हैं। इसी कारण पहले कानून बनाते वक्त 20 माइक्रॉन से कम की पॉलीथिन प्रतिबंधित की गई, इससे भी बात नहीं बनी तो सीमा 40 माइक्रॉन तक बढ़ाई गई। कुछ  समय पहले भी 50 माइक्रॉन से कम पर प्रतिबंध था।
* नए नियम और भी कड़े, पतली पॉलीथिन के कैरी बैग पूर्ण प्रतिबंधित
* केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2021 को अधिसूचना जारी कर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम में जो संशोधन किए हैं उसके मुताबिक 30 सितम्बर 2021 के बाद से गैर बुने हुए प्लास्टिक कैरी बैग की प्रत्येक शीट मोटाई में 240 माइक्रॉन से कम नहीं होगी। प्लास्टिक सामग्री का प्रयोग करने वाले पाउचों का उपयोग गुटखा, तम्बाकू और पान मसालों के भंडारण, पैकिंग अथवा विक्रय के लिए नहीं किया जा सकेगा।
* 1 जुलाई 2022 से ये नियम और कड़े हो जाएँगे, सिंगल यूज प्लास्टिक से बनीं प्लेट्स, कप, गिलास, काँटें, स्ट्रा, ट्रे जैसी कटलरी, मिठाई के डब्बे में लिपटने वाली पन्नी, सिगरेट पैकेट का निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय, और उपयोग पूर्णत: निषेध हो जाएगा। प्लास्टिक/पीवीसी बैनर 100 माइक्रॉन से कम के नहीं होंगे।
* 1 जनवरी 2022 से प्लास्टिक युक्त ईयरबड्ज़, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडियाँ, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, थर्माकोल की सजावटी सामग्री पूर्णत: प्रतिबंधित हो जाएगी।
* सरकार ने इसे प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2021 कहा है और निर्माताओं के लिए भी कड़ी शर्तें जोड़ी हैं, जो सिंगल यूज और री-साइकल्ड मटेरियल से सम्बंधित हैं।
इनका कहना है
हमें केवल उद्योगों पर कार्रवाई का अधिकार है। दुकानों, गोदामों पर हम कार्रवाई नहीं करते। जब नगर निगम कहता है तो उनके साथ हमारी टीम भी जाती है। हाँ, कैरी बैग वाली पॉलीथिन पूर्णत: प्रतिबंधित है, केवल पैकेजिंग के लिए छूट है।
-आलोक जैन, क्षेत्रीय अधिकारी, मप्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जबलपुर 
 

Created On :   8 Oct 2021 2:39 PM IST

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