- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- मुंबई
- /
- पिता के साथ दुर्व्यवहार करनेवाले...
पिता के साथ दुर्व्यवहार करनेवाले बेटों के प्रति दिखाई सख्ती, पिता के पैसे लौटाने का दिया निर्देश
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने बुजुर्ग पिता के साथ अशिष्ट बरताव करनेवाले बेटो और बहुओं के प्रति सख्ती दिखाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने पिता की सहमति के बिना उनके खाते से निकाले गए 34 लाख रुपए उनके खाते में जमा करने का निर्देश दिया है। बेटे और बहुओं के दुर्व्यवहार से परेशान होकर पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में 81 वर्षीय बुजुर्ग पिता ने याचिका में दावा किया है कि उनके बेटे और बहू उन्हें शारीरिक व मानसिक रुप से परेशान कर रहे है। बेटों ने उनके जीवन भर की बचत भी उनकी मर्जी के बिना अपने कब्जे में ले ली है। बुजुर्ग पिता ने कहा है कि वह कई बीमारियों से पीड़ित है। पत्नी के निधन के बाद उन्हें अपने ही घर में काफी पीड़ादायी जीवन बीताना पड़ रहा है। इससे पहले साल 2018 में जब मैं अस्पताल में था तो मुझे अपने घरवालों की उपेक्षा का भी सामना करना पड़ा था। इस दौरान मेरा प्रोबिडेंड फंड का खाता बंद करके मेरे बेटे व बहू ने उसमें से 34 लाख रुपए निकाल लिए। मेरे डीमैट खाते से मेरे निवेश भी स्थनांतरित कर लिया। मेरे पास रखे गहने व ढाई लाख रुपए की नकद रकम भी ले ली गई है।
न्यायमूर्ति गौतम पटेल व न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ के सामने बुजुर्ग पिता की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद खंडपीठ ने इसे एक और दुर्भाग्यपूर्ण मामला बताया । जिसमें बुजुर्ग पिता को अपने ही बच्चों से दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। जिसके चलते पिता को मेंटेनेंस एंड वेलफेयर आफ पैरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन अधिनियम के तहत अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए कोर्ट में आना पड़ा है। सुनवाई के दौरान खंडपीठ के कड़े रुख को देखते हुए बेटे की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि वे अपने पिता के डी मैट खाते में सारे शेयर दोबारा डाल देंगे। इस दौरान खंडपीठ ने बेटों के उस आश्वासन को स्वीकार कर लिया कि वे अदालत की अनुमति के बिना दोबारा घर में नहीं जाएगे। इससे पहले बेटों ने अपने परिवार के साथ स्वयं घर खाली करने का भी आश्वासन दिया।
Created On :   17 Dec 2021 8:54 PM IST