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प्रदेश में जूनियर डाक्टर्स की हड़तालअवैध घोषित -24 घंटे में काम पर लौटने का आदेश
By - Bhaskar Hindi |3 Jun 2021 10:29 AM IST
प्रदेश में जूनियर डाक्टर्स की हड़तालअवैध घोषित -24 घंटे में काम पर लौटने का आदेश
डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस सुजय पाल की डिवीजन बैंच ने जूनियर डॉक्टर्स को 24 घँटे के भीतर काम पर लौटने का आदेश दिया है । आदेश का पालन नहीं होने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। राज्य शासन की ओर से महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव ने कहा कि कोविड संक्रमण के दौर में 31 मई से जूनियर डाक्टर्स ने हड़ताल शुरू कर दी है। इससे चिकित्सा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अपनी मांगें मनवाने के लिए इस तरह राष्ट्रीय आपदा के समय मरीजों की जान से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता।
Created On :   3 Jun 2021 3:59 PM IST
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