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निजी स्कूल संचालकों की हड़ताल समाप्त, याचिका वापस
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अखिल कुमार श्रीवास्तव की डिवीजन बैंच से बुधवार को निजी स्कूल संचालकों की हड़ताल समाप्त होने के आधार पर याचिका वापस ले ली गई। डिवीजन बैंच ने याचिका का निराकरण करते हुए याचिकाकर्ता को दोबारा हड़ताल होने की स्थिति में फिर से याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी है। यह जनहित याचिका नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे ने दायर की है। याचिका में कहा गया कि प्रदेश के निजी स्कूल संचालकों ने 12 जुलाई 2021 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की थी। याचिका में हड़ताल को अवैध घोषित करने की माँग की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने कहा कि निजी स्कूल संचालक फीस वृद्धि के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए हड़ताल कर रहे हैं। उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने डिवीजन बैंच को बताया कि निजी स्कूल संचालकों ने 12 जुलाई को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की थी। अब हड़ताल पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। हड़ताल समाप्त होने पर याचिका वापस ले ली गई।
Created On :   5 Aug 2021 5:26 PM IST