श्मशान भूमि के खिलाफ कार्रवाई का मामले में उपनगर जिलाधिकारी को कड़ी फटकार

Strong reprimand to the Suburban District Magistrate in the matter of action against the cremation ground
 श्मशान भूमि के खिलाफ कार्रवाई का मामले में उपनगर जिलाधिकारी को कड़ी फटकार
हाईकोर्ट  श्मशान भूमि के खिलाफ कार्रवाई का मामले में उपनगर जिलाधिकारी को कड़ी फटकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट के मुंबई के मलाड इलाके में स्थित श्मशान भूमि के खिलाफ बिना नोटिस जारी किए कार्रवाई किए जाने के मामले में महानगर की उपनगर जिलाधिकारी निधी चौधरी व महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट एथारिटी(एमसीजेडएमए) को कड़ी फटकार लगाई है। इलाके के मछुआरे इस श्मशान भूमि का इस्तेमाल करते है।  मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ ने कहा कि जिलाधिकारी चौधरी को कानून व नियमों की जानकारी थी। इसके बावजूद उन्होंने कानून को तोड़ा है। खंडपीठ ने पिछली सुनवाई के दौरान इस मामले में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन न किए जाने को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। श्मशान भूमि के मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी चौधरी ने कहा कि उन्होंने इस प्रकरण में महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट एथारिटी के आदेश का पालन किया है। जिसमें जांच के बाद श्मशान भूमि के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई थी। किंतु खंडपीठ ने कहा कि पिछले दिनों हमने एयरपोर्ट के निकट ऊंचाई से जुड़े नियमों का उल्लंघन करके बनी इमारतों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी लेकिन इस मामले में कार्रवाई करने को लेकर  जिलाधिकारी चौधरी ने अलग रुख अपनाया था। खंडपीठ ने फिलहाल इस मामले को लेकर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। 


 

Created On :   21 Sept 2022 9:38 PM IST

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