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अदालत का कड़ा रुख- एसटी हड़ताल खत्म नहीं हुई तो जारी करेंगे गिरफ्तारी आदेश
डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन महामंडल (एसटी) के कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर शुक्रवार को भी बांबे हाईकोर्ट की नाराजगी जारी रही। हाईकोर्ट ने कहा कि त्योहार के समय इस तरीके से लोगों को बंधक बनाना उचित नहीं है। कर्मचारियों को तत्काल हड़ताल खत्म कर काम पर लौटना चाहिए। अवकाशकालीन न्यायमूर्ति एसजे काथावाला व न्यायमूर्ति एसपी तावडे की खंडपीठ ने कर्मचारियों के संगठन के अध्यक्ष को शनिवार को हड़ताल को लेकर अपनी भूमिका स्पष्ट करने को कहा है। इसके साथ ही खंडपीठ ने कर्मचारियों के संगठन को आश्वस्त किया है कि वे सरकार को कर्मचारियों की मांग पर विचार करने के लिए कमेटी गठित करने का निर्देश देगे। खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि यदि हड़ताल खत्म नहीं होगी तो हम गिरफ्तारी का आदेश जारी करेंगे।खंडपीठ ने याचिका में राज्य सरकार को भी पक्षकार बनाने को कहा है। एसटी कर्मचारियों की मांग है कि उनके साथ राज्य सरकार के कर्मचारी की तरह बर्ताव किया जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी।
कोर्ट में हाजिर हुए कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष
गुरुवार को खंडपीठ ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एसटी कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष अजय कुमार गुज्जर को शुक्रवार को अदालत में हाजिर रहने का निर्देश दिया था। इसके तहत गुज्जर कोर्ट में हाजिर हुए और उन्होंने हड़ताल को लेकर यूनियन के लोगों से बातचीत कर अपनी भूमिका स्पष्ट करने के लिए शनिवार तक का समय मांगा। खंडपीठ के सामने एसटी कर्मचारियों की हड़ताल के खिलाफ एसटी महामंडल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। याचिका में दावा किया गया है कि औद्योगिक न्यायालय ने कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगाई थी। हाईकोर्ट ने भी 3 नवंबर 2021 को कर्माचारियों को हड़ताल पर जाने से मना किया था। इसके बावजूद कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं। इस लिहाज से कर्मचारियों की हड़ताल अवैध है। कर्मचारियों की हड़ताल के चलते आम आदिमियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और एसटी के सभी डिपों में काम नहीं हो पा रहा है।इन बातों पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने कहा कि एसटी कर्मचारी त्योहार के मौसम में इस तरह लोगों को बंधक नहीं बना सकते हैं। हम सरकार को कर्मचारियों की मांग पर विचार करने के लिए कमेटी बनाने के लिए कहेंगे। इस तरह खंडपीठ ने कर्मचारियों के संगठन को हड़ताल को लेकर शनिवार को अपनी भूमिका स्पष्ट करने को कहा और सुनवाई को स्थगित कर दिया।
Created On :   5 Nov 2021 9:16 PM IST