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3 साल बाद भायखला जेल से रिहा हुई सुधा भारद्वाज
डिजिटल डेस्क, मुंबई। भीमा-कोरेगांव के एल्गार परिषद व माओवादी संगठन से कथित संबंध रखने के मामले में आरोपी सुधा भारद्वाज मुंबई की भायखला जेल से जमानत पर रिहा हो गई। गिरफ्तारी के बाद से भारद्वाज करीब तीन साल जेल में थी। भारद्वाज को साल 2018 में गिरफ्तार किया गया था। और उनके खिलाफ अवैध गतिविधि प्रतिबंधित कानून (यूएपीए) व भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। शुरुआत में पुणे पुलिस ने इस मामले की जांच की थी। इसके बाद मामले की जांच को एनआईए को सौप दिया गया था।
केंद्र सरकार को उखाड फेकने की साजिश में शामिल होने के आरोपों का सामना कर रही भारद्वाज को बांबे हाईकोर्ट ने 1 दिसंबर 2021 को जमानत दी थी। जबकि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत को जमानत की शर्ते तय करने का निर्देश दिया था। बुधवार को विशेष अदालत ने भारद्वाज की जमानत की शर्ते तय करते हुए उन्हें 50 हजार रुपए के मुचलके व एक जमानतदार देने पर रिहा करने को कहा था। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी के मामले को लेकर मीडिया से बात करने व सोशल मीडिया में बयान जारी करने पर भी रोक लगाई थी कोर्ट ने आरोपी को अदालत की अनुमति के बिना मुंबई से बाहर जाने व अपना पासपोर्ट भी जमा करने को कहा है। इस तरह गुरुवार को जमानत से जुड़ी औपचारिकताओं को पूरा किए जाने के बाद भारद्वाज को भायखला स्थित महिला जेल से दोपहर को रिहा कर दिया गया।
Created On :   9 Dec 2021 9:43 PM IST