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दुष्कर्म के आरोपी अभाविप नेता के होर्डिंग पर सुको ने जताई नाराजगी
डिजिटल डेस्क जबलपुर। एक छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व महानगर मंत्री शुभांग गोटिया की जमानत निरस्त कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उसके "भैया इज बैकÓ वाले होर्डिंग पर सख्त नाराजगी व्यक्त की। ये होर्डिंग मकर संक्रांति पर लगाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने शुभांग गोटिया को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनकी जमानत निरस्त कर दी जाए। ये "भैया इज बैकÓ बैनर क्यों हैं? क्या आप जश्न मना रहे हैं? सुको ने आरोपी के वकील से कहा - ये "भैया इज बैकÓ क्या है? अपने भैया को कहिए कि एक हफ्ता सावधान रहें। सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने मध्यप्रदेश सरकार से भी जवाब माँगा है।
पीडि़ता ने वकील वैभव मनु श्रीवास्तव और शिखा खुराना के जरिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोपी शुभांग गोटिया को जबलपुर हाईकोर्ट से नवंबर 2021 में मिली जमानत को चुनौती दी है। उन्होंने इसे निरस्त करने की माँग की है। मामले में अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी।
ये है मामला
28 साल के शुभांग गोटिया ने 2018 में 23 वर्षीय छात्रा से दोस्ती की और एक दिन उसने माँग में सिंदूर भरते हुए कहा कि अब वह उसकी पत्नी है। इसके बाद कई बार संबंध बनाए। जब छात्रा ने गोटिया से शादी करने की बात की तो वह मुकर गया। छात्रा का ये आरोप भी था कि वह गर्भवती हुई तो परिवार वालों के साथ मिलकर उसका जबरन गर्भपात करा दिया।
Created On :   12 April 2022 11:06 PM IST