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टेट बार काउंसिल चुनाव पर लगी रोक सुको ने हटाई
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र स्टेट बार काउंसिल की नई कार्यकारिणी के चुनाव पर विगत 29 नवम्बर को लगाई गई रोक सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वापस ले ली। जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन और जस्टिस एस रवीन्द्र भट्ट की बैंच ने सुनवाई के बाद अपना विस्तृत आदेश सुनाते हुए यह निर्देश। इस तरह बार काउंसिल के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। नए चुनाव कब होंगे, इसका खुलासा बैंच द्वारा दिए गए आदेश की प्रति आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।गौरतलब है कि विगत 2 नवम्बर को बार काउंसिल ऑफ इण्डिया के चेयरमेन मनन मिश्रा ने महाधिवक्ता को एक पत्र भेजकर मौजूदा सचिव प्रशांत मिश्रा कोनिर्वाचन अधिकारी बनाए जाने पर ऐतराज जताते हुए कहा था कि उन्हें निर्वाचन अधिकारी बने रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसी पत्र को लेकर स्टेट बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट से मार्गदर्शन लेने एक अर्जी दायर की थी। सुको ने 2 दिसंबर को होने वाले चुनाव पर 29 नवम्बर को रोक लगा दी थी।
इस अंतरिम आदेश को वापस लेने स्टेट बार काउंसिल के 8 निवर्तमान सदस्यों ने 29 नवम्बर को दिए गए स्टे को वापस लेने अर्जी दायर की थीं।
मामले पर सुनवाई के बाद जस्टिस नरीमन की अध्यक्षता वाली बैंच ने विस्तृत आदेश सुनाते हुए 29 नवम्बर को दिए स्टे को वापस ले लिया। बैंच द्वारा
सुनाए गए आदेश की फिलहाल प्रतीक्षा है।
Created On :   17 Dec 2019 2:14 PM IST