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राकांपा नेता की याचिका को जल्द सूचीबद्ध करने पर सुप्रीम कोर्ट सहमत
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कार्य मंत्री और राकांपा नेता नवाब मलिक द्वारा रिहाई के लिए दायर विशेष अनुमति याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा राहत नहीं मिलने बाद मलिक ने 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष बुधवार को राकांपा नेता मलिक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अनुरोध किया कि मामले को तत्काल सूचीबद्ध किया जाए। सिब्बल ने पीठ से कहा कि जिस पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी ने मलिक के खिलाफ कार्रवाई की है, वह 2005 में अस्तित्व में आया है और लेनदेन वर्ष 2000 से पहले का है। इस पर पीठ ने मामले को जल्द सूचीबद्ध कराने पर सहमति जताते हुए सिब्बल से कहा कि वे मामले से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराएं।
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नवाब मलिक को गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम से जुड़े धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में 23 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया थी। इसके बाद कोर्ट ने मलिक को ईडी की हिरासत में भेज दिया था। विशेष न्यायालय के इस आदेश को मलिक ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से बॉम्बे हाईकोर्ट में यह कहते हुए चुनौती दी थी कि उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध है, लिहाजा उन्हें तत्काल रिहा किया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने मामले में 15 मार्च को हुई सुनवाई में उन्हें राहत देने से इंकार कर दिया था। इसके खिलाफ मलिक अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे है। याचिका में उन्होंने शीर्ष अदालत से अपनी तत्काल रिहाई की मांग की है।
Created On :   13 April 2022 10:09 PM IST