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आप देश के किस कोने में छिपे हैं, भगोड़ा घोषित हैं मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लंबे समय से लापता चल रहे और जबरन वसूली के एक मामले में पेश नहीं होने के बाद भगोड़ा घोषित किए गए मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से भी झ़टका लग गया है। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को गिरफ्तारी से राहत देने की मांग वाली याचिका को सुनने से इंकार करते हुए कहा है कि पहले ये बताएं कि वह देश के किस कोने में छिपे है। उसके बाद ही राहत के लिए अपील करें। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही है। परमबीर सिंह ने याचिका में उनके खिलाफ दायर भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के मामलों में गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग की है। पीठ ने इस बात पर भी नाराजगी जताई कि एक तो यह याचिका परमबीर सिंह के पावर ऑफ अटॉर्नी धारक द्वारा दायर की गई है और उसमें परमबीर सिंह का मौजूदा पता भी नहीं बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह को साफ कहा कि जब तक वह अपना मौजूदा पता कोर्ट को नहीं बताते तब तक उनको कोई राहत नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने परमबीर सिंह से पूछा कि वे भारत में है या देश के बाहर हैं। क्योंकि अगर आप विदेश में है तो गिरफ्तारी से राहत कैसे दी जा सकती है। जस्टिस कौल ने कहा कि जब तक हमारे सवाल का जवाब नहीं मिलता तब तक कोई सुरक्षा नहीं, कोई सुनवाई नहीं। इसके बाद उनके वकील ने निर्देश प्राप्त करने के लिए सोमवार तक का समय मांगा। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 22 नवंबर को मुकर्रर करते हुए तब तक वकील से परमबीर सिंह का पूरा पता और वे कहा है इसकी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा है
Created On :   18 Nov 2021 8:58 PM IST