- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- मुंबई
- /
- सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट से...
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा - देशमुख की जमानत याचिका पर करें जल्द सुनवाई
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को उनकी जमानत अर्जी पर जल्द से जल्द सुनवाई के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में आवेदन दाखिल करने की इजाजत दी है। देशमुख उस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट आए थे, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा उनकी जमानत अर्जी को सुनवाई के लिए जल्द सूचीबद्ध करने की मांग की गई थी। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बी वी नागरत्ना की अवकाश पीठ ने देशमुख की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि उसे उम्मीद और भरोसा है कि हाईकोर्ट मामले की सुनवाई तेजी से करेगा। पीठ ने कहा कि हालांकि देशमुख ने जमानत याचिका 25 मार्च को दायर की थी, लेकिन समय की कमी के कारण उच्च न्यायालय द्वारा तीन बार सुनवाई नहीं की जा सकी।
देशमुख की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील में कहा कि हमारी मुख्य मांग जमानत की है। देशमुख 73 साल के हैं, वह बीमार हैं, हमारी याचिका पर जल्द सुनवाई होनी चाहिए। सिब्बल ने पीठ से कहा कि याचिका तीन बार सुनवाई के लिए लगी, लेकिन याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उम्मीद करते है कि हाईकोर्ट जमानत अर्जी पर जल्द सुनवाई कर निपटारा करेगा। देशमुख ने अपनी जमानत याचिका स्थगित करने के मुंबई उच्च न्यायालय के आदेशों का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय के समक्ष देशमुख ने विशेष अदालत द्वारा राहत देने से इनकार करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुण दोष के आधार पर जमानत की गुहार लगाई थी।
Created On :   31 May 2022 9:48 PM IST