सुप्रीम कोर्ट ने आरे मेट्रो कार शेड के लिए पेड़ों की कटाई को दी हरी झंडी

Supreme Court gives green nod to felling of trees for Aarey Metro car shed
सुप्रीम कोर्ट ने आरे मेट्रो कार शेड के लिए पेड़ों की कटाई को दी हरी झंडी
राह खुली सुप्रीम कोर्ट ने आरे मेट्रो कार शेड के लिए पेड़ों की कटाई को दी हरी झंडी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मुंबई के आरे मेट्रो कार शेड के लिए 84 पेड़ों की कटाई को हरी झंडी दे दी है। शीर्ष अदालत ने आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई पर अपने यथास्थिति के आदेश में संशोधन किया और मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) को 84 पेड़ों की कटाई की इजाजत दे दी। अदालत ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने से इंकार करते हुए कहा कि एमएमआरसीएल, वृक्ष प्राधिकरण के पास मंजूरी के लिए अर्जी दें। पेड़ों की कटाई वृक्ष प्राधिकरण के अधीन होगी।

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने मामले की सुनवाई मे कहा कि प्रथम दृष्ट्या बॉम्बे हाईकोर्ट का एक दृष्टिकोण है जो पेड़ों की कटाई के साथ-साथ मेट्रो कार का पता लगाने के फैसले को वैध मानता है। पीठ ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस परियोजना के खिलाफ अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया था। पीठ ने कहा कि ऐसी परियोजनाओं में भारी मात्रा में पब्लिक फंड को लेकर अदालतें गंभीर अव्यवस्था से बेखबर नहीं हो सकती हैं। यदि वे बेखबर रही तो सार्वजनिक निवेश की अवहेलना होगी।  वहीं, पर्यावरण से संबंधित चिंताएं महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी विकास टिकाऊ होना चाहिए।

तकनीकी समिति की रिपोर्ट को पहले स्वीकार करने का निर्ण लेने वाली राज्य सरकार ने बाद में अपना विचार बदल दिया। मेट्रो लाइन 3 के लिए मेट्रो कार डिपो को आरे में स्थित करने की अनुमति देने का मूल निर्णय बहाल करने पर अदालत द्वारा रोक लगाना संभव नहीं है। इससे पहले भी 2144 पेड़ काटे जा चुके हैं। एमएमआरसीएल को रैंप के लिए पेड़ गिराने की अनुमति के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। पीठ ने स्पष्ट किया कि वादकालीन अपीलों का निस्तारण हो गया है। आरे मुख्य याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट फरवरी में सुनवाई करेगा
 

Created On :   29 Nov 2022 8:46 PM IST

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