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निजी डीएड कॉलेजों को सुको से राहत, संबद्धता की अंतिम तिथि 15 जून तक बढ़ाई

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। सुप्रीम कोर्ट ने निजी डीएड कॉलेजों को राहत देते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हर साल दी जाने वाले वार्षिक संबद्धता की तिथि 15 जून तक बढ़ा दी है। जस्टिस आदर्श गोयल और जस्टिस अशोक भूषण की युगल बेंच ने माध्यमिक शिक्षा मंडल को निर्देश दिया है कि सभी याचिकाकर्ता कॉलेजों केआवेदनों का निराकरण किया जाए।
निजी डीएड कॉलेजों की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के अनुसार डीएड संस्स्थाओं को 10 मार्च तक संबद्धता के लिए आवेदन करना है। उस पर आदेश 10 मई तक किया जाना है। NCTE ने मध्यप्रदेश की डीएड संस्स्थाओं की मान्यता संबंधी जानकारी 20 मार्च को जारी की थी। इसके बाद संस्स्थाओं ने माध्यमिक शिक्षा मंडल के समक्ष संबद्धता के लिए आवेदन दिया था। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 13 डीए संस्स्थाओं को संबद्धता का आदेश जारी कर दिया, जबकि याचिकाकर्ता संस्स्थाओं के आवेदन निरस्त कर दिए गए। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपने आदेश में कहा कि 10 मार्च के बाद आवेदन देने वाले डीएड कॉलेजों को संबद्धता नहीं दी जा रही है। इस आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
हाईकोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता ने माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 13 उन डीएड संस्स्थाओं को संबद्धता का आदेश जारी किया है, जिन्होंने 10 मार्च के बाद आवेदन दाखिल किए थे, जबकि याचिकाकर्ताओं के आवेदन खारिज कर दिए गए। सभी संस्थाएं NCTE से मान्यता प्राप्त है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निजी डीएड कॉलेजों को राहत प्रदान करते हुए संबद्धता की तिथि 15 जून तक बढ़ा दी है। निजी डीएड कॉलेजों की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के अनुसार डीएड संस्स्थाओं को 10 मार्च तक संबद्धता के लिए आवेदन करना है।
Created On :   12 Jun 2018 1:38 PM IST