सौ साल पुरानी नेशनल इंश्योरेंस की इमारत गिराने के आदेश पर रोक लगाने से इंकार

Supreme Court refuses to stay order to demolish 100-year-old National Insurance building
सौ साल पुरानी नेशनल इंश्योरेंस की इमारत गिराने के आदेश पर रोक लगाने से इंकार
सुप्रीम कोर्ट सौ साल पुरानी नेशनल इंश्योरेंस की इमारत गिराने के आदेश पर रोक लगाने से इंकार

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मुंबई के वर्ली स्थित सौ से भी अधिक साल पुरानी नेशनल इंश्योरेंस की इमारत को गिराने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। इससे पहले बीते नवंबर में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस इमारत को गिराने के हाईकोर्ट के आदेश पर 9 फरवरी 2023 तक रोक लगाई थी।

मुख्य न्यायाधीश डीवीई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष आज मामले पर हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2019 में ग्रेटर मुंबई नगर निगम को नैशनल इन्शुरेंस की इमारत को गिराने की अनुमति दी गई थी। हाईकोर्ट ने नगर निगम की उस रिपोर्ट को स्वीकार लिया था, जिसमें बताया गया था कि इमारत जर्जर हालत में पहुंच गई है, जिसे गिराने की जरुरत है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया इमारत में उपकरण फंसे हुए है। इस पर पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के भीतर सामान हटाने की अनुमति दी जाएगी। अनुमति दी जाएगी। 

Created On :   5 Jan 2023 10:31 PM IST

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