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प्रक्रिया में किए बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया में राज्य सरकार द्वारा किए गए बदलाव को चुनौती देने वाली भाजपा नेता गिरीश महाजन की याचिका पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है। हालांकि, कोर्ट ने याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से मना कर दिया है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को भाजपा नेता महाजन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी की दलीलों पर गौर किया। उन्होंने अपनी दलील में कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव प्रक्रिया में किए गए बदलाव मनमाना और असंवैधानिक है, लिहाजा इस पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि इसे पहले हमें देखने दीजिए। इससे पहले सोमवार को जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने महाजन के वकील से इस याचिका को सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इसे सूचीबद्ध करने को कहा था। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया में राज्य सरकार द्वारा किए गए बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा खारिज करने के बाद भाजपा नेता गिरीश महाजन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
Created On :   15 March 2022 9:35 PM IST