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सहायक शिक्षक के निलंबन आदेश पर रोक

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने सीधी जिले के जमुआ में पदस्थ सहायक शिक्षक के निलंबन पर रोक लगा दी है। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने राज्य शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, डीईओ सीधी और संकुल प्राचार्य को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देेने का निर्देश दिया है। सहायक शिक्षक सुदामा प्रसाद तिवारी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि वे शासकीय प्राथमिक शाला जमुआ नंबर एक सीधी में कार्यरत थे। 17 जून 2020 को इंद्रपाल कुशवाहा की शिकायत के आधार पर उन्हें निलंबित कर दिया गया। निलंबन आदेश में उन पर वसूली आदेश का पालन नहीं करने का भी आरोप लगाया गया। अधिवक्ता राजेश दुबे ने तर्क दिया कि सहायक शिक्षक को निलंबित करने के पूर्व सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। सीधे निलंबन की कार्रवाई कर दी गई। प्रारंभिक सुनवाई के बाद एकलपीठ ने सहायक शिक्षक के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है।
Created On :   15 Dec 2020 3:00 PM IST