प्रदेश के 9 जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीन लगाने में लेटलतीफी के लिए दोषी अफसरों पर कार्रवाई करो

Take action against the guilty officers for installing CT scan machines in 9 district hospitals of the state
प्रदेश के 9 जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीन लगाने में लेटलतीफी के लिए दोषी अफसरों पर कार्रवाई करो
प्रदेश के 9 जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीन लगाने में लेटलतीफी के लिए दोषी अफसरों पर कार्रवाई करो

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने कटनी सहित प्रदेश के 9 जिलों के जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीन नहीं लगाने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। डिवीजन बैंच ने  स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त को आदेश दिया  है कि कटनी, मंडला, रतलाम, बालाघाट, मंदसौर, शाजापुर, धार, खंडवा और शहडोल जिलों के जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीन लगाने में लेटलतीफी के लिए दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई कर 7 जनवरी तक शपथ-पत्र के साथ रिपोर्ट पेश की जाए। इसके साथ ही सीटी स्कैन मशीनों की स्थापना के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट भी पेश करने के लिए कहा है। 
 कटनी एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष दिव्यांशु (अंशु) मिश्रा की ओर दायर जनहित याचिका में कहा गया कि कटनी के जिला अस्पताल में फरवरी 2019 तक सीटी स्कैन मशीन लगनी थी, लेकिन अभी तक सीटी स्कैन मशीन नहीं लगाई गई है। इसका ठेका मेसर्स सिद्धार्थ एमआरआई एण्ड सीटी स्कैन कंपनी को मिला था। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता योगेश सोनी ने तर्क दिया कि संबंधित कंपनी को कटनी के साथ ही मंडला, रतलाम, बालाघाट, मंदसौर, शाजापुर, धार, खंडवा और शहडोल के जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीन लगाने का ठेका मिला था लेकिन अभी तक कहीं भी सीटी स्कैन मशीनें नहीं लगाई गई हैं। इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान डिवीजन बैंच ने स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान पब्लिक हैल्थ सर्विस कॉर्पोरेशन की ओर से कहा गया कि सीटी स्कैन मशीनों की स्थापना के संबंध में स्वास्थ्य विभाग ही जानकारी दे सकता है।  सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त को सीटी स्कैन मशीनों की स्थापना में लेटलतीफी के दोषी अफसरों पर कार्रवाई का आदेश दिया है। राज्य शासन की ओर से उपमहाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने पक्ष रखा।
 

Created On :   9 Dec 2020 2:53 PM IST

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