किशोरी को देह व्यापार के लिए बेचा, आरोपी महिला को नहीं दे सकते जमानत

Teenager sold for prostitution, accused cannot give bail to woman
किशोरी को देह व्यापार के लिए बेचा, आरोपी महिला को नहीं दे सकते जमानत
किशोरी को देह व्यापार के लिए बेचा, आरोपी महिला को नहीं दे सकते जमानत

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद फहीम अनवर की एकल पीठ ने एक मामले में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि किशोरी को देह व्यापार के लिए बेचना गंभीर अपराध है। ऐसे मामले में आरोपी महिला को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता है। इसके साथ ही एकल पीठ ने आरोपी महिला की जमानत खारिज कर दी है। अभियोजन के अनुसार बिजनौर निवासी 17 वर्षीय किशोरी अपने चाचा के साथ अजमेर शरीफ दरगाह गई थी। वहाँ पर वह अपने चाचा से बिछड़ गई। बैतूल निवासी एलीजा उर्फ जोया खान की नजर किशोरी पर पड़ गई। आरोपी महिला किशोरी को बहला-फुसलाकर पहले इंदौर ले गई। इसके बाद आरोपी महिला किशोरी को बैतूल ले आई। यहाँ पर आरोपी महिला ने किशोरी को देह व्यापार करने वाली किरण पंडागरे और शीतल पंडागरे को 6 हजार रुपए में बेच दिया। बैतूल में किशोरी को देह व्यापार के लिए विवश किया गया। किशोरी किसी तरह बचकर अपने घर पहुँची। इसके बाद आरोपियों के खिलाफ धारा 370(4), 370 (6), 370 (ए), 372, 376 (2), पाक्सो एक्ट और मानव तस्करी अधिनियम में प्रकरण दर्ज किया गया। जमानत आवेदन में कहा गया कि आरोपी महिला 7 अप्रैल 2020 से जेल में है। महिला को झूठा फँसाया गया है, इसलिए उसे जमानत का लाभ दिया जाए। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने जमानत याचिका खारिज कर दी है।

Created On :   9 Dec 2020 3:08 PM IST

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