मां से मिलने ट्रेन की बजाय हवाई जहाज से चंद्रपुर जाना चाहते है तेलतुंबड़े

Teltumbde wants to go to Chandrapur by plane instead of train to meet mother
मां से मिलने ट्रेन की बजाय हवाई जहाज से चंद्रपुर जाना चाहते है तेलतुंबड़े
भीमा-कोरेगांव एल्गार परिषद मामला मां से मिलने ट्रेन की बजाय हवाई जहाज से चंद्रपुर जाना चाहते है तेलतुंबड़े

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार व राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआईए) ने बांबे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि भीमा-कोरेगांव के एल्गार परिषद मामले में आरोपी आनंद तेंलतुंबडे ने कोर्ट की अनुमति के बावजूद चंद्रपुर में अपनी मां से मिलने जाने से इनकार कर दिया है। क्योंकि तेंलतुंबडे यात्रा को लेकर कोर्ट की ओर से लगाई गई शर्तों से संतुष्ट नहीं है। तेलतुंबडे हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना चाहते है। इस संबंध में उन्होंने तलोजा जेल के अधिकारी को पत्र भी लिखा है।  सरकारी वकील संगीता शिंदे ने कहा कि आरोपी का यह रुख उसके मनोभाव को व्यक्त करता है। वहीं तेलतुंबड़े की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मिहीर देसाई ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रुप से अपने मुवक्किल से बात की है वे इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट लेकर नहीं जाना चाहते है। उनकी सेहत ठीक नहीं है। 71 वर्षाय तेलतुंबडे को पीठ दर्द की शिकायत है। इसलिए वे चंद्रपुर के लिए ट्रेन सें लंबी यात्रा करने के बजाय हवाई जहाज से जाना चाहते है।  

कोर्ट में तेलतुंबडे के जमानत आवेदन पर सुनवाई चल रही है। बुधवार को न्यायमूर्ति एसबी सुक्रे की खंडपीठ के सामने आरोपी के आवेदन पर सुनवाई हुई। सरकारी वकील से मिली जानकारी के बाद खंडपीठ ने कहा कि आरोपी चाहे तो हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दे सकता है अथवा यात्रा की शर्तों में बदलाव की मांग कर सकता है।यह उसका अधिकार है। दो मार्च को कोर्ट ने तेंलतुंबडे को  पुलिस दल के साथ आठ से 10 मार्च 2022 के बीच चंद्रपुर जा कर अपनी मां से मिलने की इजाजत दी थी। तेलतुंबडे के भाई मिलिंद की पुलिस मुठभेड में मौत हो गई थी। इसके मदद्देनजर तेलतुंबडे अपनी मां से मिलना चाहते थे। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि इस तरह से मामले में व्यापक रुप से विचार किया जाना चाहिए।क्योंकि आरोपी लंबे समय से हिरासत में है और उसकी सेहत ठीक नहीं है। कोर्ट ने 30 मार्च को अब इस मामले की सुनवाई रखी है। वहीं इस दौरान एनआईए की ओर से पैरवी कर रहे एडिशनल सालिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि इस मामले में आरोपी व उनके मुवक्किल(तेलतुंबडे) के बीच समन्वय नजर नहीं आ रहा है। 

 

Created On :   16 March 2022 9:08 PM IST

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