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अब मंदिर-मस्जिद बनेंगे डांसबार का रोड़ा, 15 दिनों में जारी होगा अध्यादेश

डिजिटल डेस्क, मुंबई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य की भाजपा सरकार नहीं चाहती कि किसी भी हालत में राज्य में फिर से डांस बार शुरू हो। इसके लिए अगले 15 दिनों के भीतर अध्यादेश जारी किया जाएगा। अध्यादेश में सरकार यह नियम लागू करेगी कि मंदिर, मस्जिद व स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में डांसबार नहीं चल सकेंगे।
राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि मुंबई में ऐसी कोई जगह शायद ही मिले, जहां 500 मीटर के दायरे में कोई मंदिर या स्कूल न हो। उन्होंने कहा कि 500 मीटर वाला यह नियम डांसबार फिर से खुलने में सबसे बड़ा रोड़ा होगा। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री की माने तो इतना तय है कि राज्य की भाजपा सरकार किसी हालात में डांसबार नहीं चालू होने देगी।
गौरतलब है कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने डांसबार को लेकर सरकार द्वारा बनाये गए कई नियमो को खारिज करते हुए महाराष्ट्र में फिर से डांसबार शुरू करने का रास्ता साफ कर दिया है। इसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमले बोल रहा है।
सरकार में शामिल शिवसेना भी इस मसले पर राज्य सरकार की आलोचना कर चुकी है। अधिकारी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डांसबार फिर से न खुल सके इसके लिए मौजूदा ‘महाराष्ट्र प्रोविजन ऑफ ऑब्सेन्स डांस इन होटल रेस्टोरेंट एक्ट 2016’ के प्रावधानों को और कड़ा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने डांसबार की धार्मिक स्थलों औऱ स्कूलों से दूरी को अतार्किक बताते हुए इस नियम को खारिज कर दिया था।
अब सरकार अध्यादेश में इसे और स्पष्ट करेगी और यह सीमा 500 मीटर की जाएगी। अधिकारी ने कहा कि यदि सरकार तय करेगी कि मंदिर व स्कूलों के 500 मीटर के दायरे में डांसबार नही चल सकते तो मुंबई में कही भी कोई डान्स बार नहीं खुल सकेगा। उन्होंने कहा कि मंदिर का यह अर्थ नहीं होगा कि वह कोई बड़ा प्रसिद्ध मंदिर ही हो। महानगर के नुक्कडों-चौराहों पर बने छोटे मोटे मंदिर भी इस दायरे में आएंगे। राज्य के वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने ‘दैनिक भास्कर’ से कहा कि हमने विधि व न्याय विभाग को कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन करे। 15 दिनों के भीतर अध्यादेश जारी कर डांसबार विरोधी कानून को और सख्त किया जाएगा।
Created On :   25 Jan 2019 8:10 PM IST