दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की जेल, 6 हजार का अर्थदंड

Ten years jail for rape accused, 6 thousand fine
दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की जेल, 6 हजार का अर्थदंड
दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की जेल, 6 हजार का अर्थदंड


डिजिटल डेस्क सतना। घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म करने के एक मामले में दुष्कर्म का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर  विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने आरोपी सुजीत कुमार साकेत उर्फ पंकज पिता रामनिवास साकेत निवासी बारीकला को 10 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। विशेष न्यायाधीश ने आरोपी पर 6 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन की ओर से डीपीओ रामपाल सिंह ने पक्ष रखा। पीआरओ हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि  18 जुलाई 2013 को 2 बजे स्कूल से छुट्टी होने के कारण पीडि़ता अपने घर खाना खाने आई थी। उसके घर में कोई नहीं था, वह घर का दरवाजा बंद करके अन्दर खाना निकाल रही थी। तभी आरोपी सुजीत आया और दरवाजे में लात मारकर जबरन घर में घुस गया। आरोपी ने दुपट्टे से पीडि़ता का मुंह बांधकर जबरन दुष्कर्म किया और बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। शाम को माता-पिता के घर वापस आने पर पीडि़ता ने घटना के बारे में बताया और उनके साथ कोलगवां थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना पुलिस ने प्रकरण की विवेचना कर आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोप पत्र अदालत में पेश किया। अदालत ने भादवि की धारा 376 और 450 का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

Created On :   22 Nov 2020 4:25 PM IST

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