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रिश्वत के आरोपी लेखापाल एवं भृत्य को हुई सजा

मेंहदवानी में पदस्थय लेखापाल एवं भृत्य को रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा था।
डिजिटल डेस्क डिण्डौरी । विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम डिण्डौरी द्वारा रिश्वत लेने के आरोपी लेखापाल एवं भृत्य को 4 - 4 साल की सजा से दंडित किया है । इस संबंध में मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया गया कि, अपराध क्रमांक 213/2015 प्रकरण क्रमांक 06/2015 में कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मेंहदवानी में पदस्थ आरोपी विजय कुमार पटेल पिता गेंदलाल पटेल उम्र 50 वर्ष एवं आरोपी इन्द्रलाल मरावी पिता धन्नालाल मरावी उम्र 35 वर्ष निवासी कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मेंहदवानी द्वारा एरियर की राशि निकालने हेतु 30000/- रूपये की मांग की गई थी जिसकी जानकारी प्रार्थी द्वारा लोकायुक्त को दी गई। इसी तारतम्य में लोकायुक्त पुलिस द्वारा ट्रेप दल गठित कर आरोपियों को रिश्वत की राशि 27000/- रूपये लेते हुये रंगे हाथ पकड़ा एवं आरोपियों के विरूद्ध मामला दर्ज किया गया। मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम डिण्डौरी द्वारा आरोपियों को धारा 13(1)(डी) सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत 04-04 वर्ष सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 20000-20000 रूपये(बीस-बीस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 03-03 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये। उक्त मामले में अभियोजन की ओर से आर.के. मण्डराहा, जिला लोक अभियोजन अधिकारी डिण्डौरी द्वारा प्रकरण मेें संचालन किया गया ।
Created On :   9 Aug 2021 2:38 PM IST