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आखिरी सांस तक जेल में रहेगा दुष्कर्म व हत्या का आरोपी
डिजिटल डेस्क सिवनी । उगली क्षेत्र में दो साल पहले पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी को कोर्ट ने आरोपी को अंतिम सांस तक कैद की सजा दी है।आरोपी ने अपने ही रिश्ते में लगने वाली एक बच्ची के साथ यह जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। 6 मई 2019 को गांव में शादी के दौरान आरोपी अपने रिश्तेदार के यहां पहुंचा था। रात में आरोपी ने सोती हुई पांच साल की बच्ची को उठाकर पहाड़ी के पास ले गया और उसके साथ ज्यादती की थी। बाद में उसकी हत्या कर दिया था। बाद में आरोपी वापस अपने रिश्तेदार के यहां आ गया। तब शक के आधार पर जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल किया था। पुलिस ने कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया गया।इसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने ऐसी दरिन्दगी का घिनौना अपराध करने के लिए आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 376 (एबी) भादवि में आजीवन कारावास,धारा 376 (ए) भादवि में आजीवन कारावास धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास और 17 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित करने की सजा सुनाई।
Created On :   18 Aug 2021 7:14 PM IST