याचिका के निर्णयाधीन रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति

The appointment of Assistant Professor will be under the decision of the petition
याचिका के निर्णयाधीन रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति
याचिका के निर्णयाधीन रहेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति

राज्य शासन, डीएमई, संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ और संभागायुक्त रीवा को नोटिस
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
मप्र हाईकोर्ट ने रीवा मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग में डॉ. वर्षा लखनलाल शुक्ला की नियुक्ति को याचिका के निर्णय के अधीन रखने का आदेश दिया है। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने राज्य शासन, डीएमई, संचालक स्वास्थ्य सेवाएँ और संभागायुक्त रीवा को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। बीएचएमआरसी भोपाल में कार्यरत डॉ. अखिलेश कुमार पटेल की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि रीवा मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू आयोजित किए गए थे। नियमानुसार उसी आवेदक का असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयन किया जाएगा, जो एनओसी प्रस्तुत करेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए चयनित डॉ. वर्षा लखनलाल शुक्ला 9वीं बटालियन रीवा में कार्यरत हैं। 24 दिसंबर 2020 को जारी नियुक्ति आदेश में कहा गया कि डॉ. शुक्ला 15 दिन के भीतर एनओसी प्रस्तुत कर देंगी, लेकिन अभी तक उन्होंने एनओसी पेश नहीं की है। अधिवक्ता आदित्य संघी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता का नाम प्रतीक्षा सूची में रखा गया है, जबकि याचिकाकर्ता को योग्य पाया गया है। सुनवाई के बाद एकलपीठ ने नियुक्ति को याचिका के निर्णयाधीन रखने का आदेश दिया है। 
 

Created On :   20 Jan 2021 3:14 PM IST

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