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हाईकोर्ट के निर्णयाधीन रहेगी एनएचएम में जिला कार्यक्रम प्रबंधकों की नियुक्ति
डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) में 15 जिला कार्यक्रम प्रबंधकों की नियुक्ति को याचिका के निर्णय के अधीन रखने का आदेश दिया है। एकलपीठ ने राज्य शासन और नेशनल हेल्थ मिशन के डायरेक्टर को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। याचिका में आरोप लगाया है कि एनएचएम के जिला कार्यक्रम प्रबंधक के पद पर कई आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को नियुक्ति दे दी गई है।
यह याचिका जबलपुर सिहोरा निवासी कमलेश्वर सिंह ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि नेशनल हेल्थ मिशन में हाल ही में जिला कार्यक्रम प्रबंधक के पद पर 15 लोगों की नियुक्ति की गई है। जिला प्रबंधक पद के लिए 7 जून 2021 को परिणाम घोषित किए गए थे। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मप्र संविदा स्वास्थ्य संघ के पदाधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों को नियुक्ति दी गई है। नियुक्ति में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित महिला आरक्षण का भी पालन नहीं किया गया है। अधिवक्ता विकास मिश्रा ने तर्क दिया की दस्तावेज के सत्यापन के बिना आवेदकों को रिजल्ट खुलने के 15 दिन के भीतर नियुक्ति दे दी गई। प्रारंभिक सुनवाई के बाद एकलपीठ ने नियुक्तियों को याचिका के निर्णय के अधीन रखने का आदेश दिया है।
Created On :   31 July 2021 10:09 PM IST