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फर्जी लोन पास कराने वाले की जमानत याचिका खारिज

डिजिटल डेस्क जबलपुर । जिला अदालत ने फर्जी तरीके से लोन पास कराने वाले कुंडम निवासी बेड़ीलाल चौधरी की जमानत खारिज कर दी। न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया है। आरोपी डेढ़ साल से फरार था, उस पर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया था। अभियोजन के अनुसार आरोपी बेड़ीलाल चौधरी श्रीराम फायनेंस कंपनी कुंडम में एजेन्ट के रूप में कार्यरत था। उसने 26 वाहनों के लोन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पास कराए। कुंडम पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420, 409, 467, 468, 471 व 120 बी के तहत प्रकरण दर्ज किया था। पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। हस्तक्षेपकर्ता की ओर अधिवक्ता विपुल वर्धन जैन और पंकज शर्मा ने जमानत याचिका का विरोध किया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर आरोपी को जेल भेज दिया है।
Created On :   19 Dec 2020 3:24 PM IST